वाराणसी में भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में तीन साल बाद इंसाफ,
16 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: वाराणसी में तीन साल पहले हुए चर्चित भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, दोषियों के परिजन बाहर रोने-बिलखने लगे। इस केस की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में हुई थी। इस हत्या से न केवल वाराणसी, बल्कि पूरा प्रदेश दहल गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पीड़ित परिवार को पत्र लिखकर शोक जताया था और डिप्टी सीएम ने भी घर जाकर परिवार को सांत्वना दी थी।
15-20 लोगों ने लाठी-डंडों से किया था हमला
दरअसल, 12 अक्टूबर 2022 की शाम को यह वारदात वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर (माधोपुर) कॉलोनी के पास हुई थी। वहां देसी शराब का ठेका था, जहां मंटू सरोज, राहुल सरोज और उनके दो साथी शराब पीते हुए गाली-गलौज करने लगे। जब पड़ोसी राजकुमार सिंह ने उन्हें डांटा, तो वे थोड़ी देर बाद 15-20 लोगों के साथ लौटे। उनके हाथों में लाठी, डंडे और लोहे की रॉड थीं। राजकुमार पर हमला किया गया, और जब उनके पिता पशुपतिनाथ सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी बुरी तरह वार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए।
बीजेपी नेता की इलाज के दौरान हुई मौत
71 वर्षीय पशुपतिनाथ सिंह को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमलावरों ने घटना के बाद अपने हथियारों को गंगा नदी में फेंक दिया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें से दो आरोपी नाबालिग निकले, जिनका केस किशोर न्यायालय में चल रहा है।
कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
एसटीएफ वाराणसी यूनिट ने मामले की जांच की और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अब कोर्ट ने 16 लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की, जबकि कुछ परिजनों ने फैसले को गलत बताते हुए ऊपरी अदालत में अपील की बात कही है।