बेटी के जन्म पर सरकार से 25 हजार की मदद, बेटे पर 20 हजार,
जानिए कैसे उठाएं इस योजना का पूरा लाभ
6 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
Government Scheme: रामपुर जिले के दर्जनों मजदूर परिवार अब बेटियों के जन्म पर न सिर्फ भावनात्मक रूप से खुश होते हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक मजबूती का भी भरोसा है। इन परिवारों की जिंदगी में यह बदलाव आया है उत्तर प्रदेश सरकार की मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना से, जो खासतौर पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना ने गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए संतान जन्म को एक बड़ी राहत बना दिया है।
बेटे पर 20 हजार, बेटी पर 25 हजार की मदद
इस योजना के तहत श्रमिक परिवारों को संतान के जन्म पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। अगर बेटा जन्म लेता है तो सरकार की ओर से 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, वहीं अगर बेटी होती है तो यह राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी जाती है। यही नहीं, अगर पहली या दूसरी संतान बेटी हो या कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका हो, तो भी 25,000 रुपये सावधि जमा के रूप में सरकार देती है।
दिव्यांग बालिका पर 50 हजार की सहायता
इस योजना की एक और बड़ी विशेषता यह है कि अगर जन्म से ही बालिका दिव्यांग है, तो सरकार उसके नाम पर 50,000 रुपये की राशि जमा करती है। यह राशि तब मिलती है जब वह बालिका 18 साल की उम्र तक अविवाहित रहती है। रामपुर के सहायक श्रमायुक्त राजकुमार के अनुसार, वर्ष 2025-26 में अब तक 255 श्रमिक परिवारों को इस योजना से कुल 95 लाख 71 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
कैसे पाएं योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया होना चाहिए। पंजीकरण शुल्क 20 रुपये और सालाना अंशदान भी 20 रुपये है। तीन साल का एकमुश्त अंशदान 60 रुपये में भी जमा किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। इच्छुक लोग www.upbocw.in वेबसाइट या किसी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।