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सपा सांसद जिया उर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बिजली चोरी मामले में आंशिक राहत, 6 लाख जमा कर जोड़ा गया कनेक्शन

1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari

Uttar Pradesh News:  संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के गंभीर आरोपों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि सांसद विद्युत विभाग में 6 लाख रुपये जमा करें, इसके बाद उनका बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाए। कोर्ट ने फिलहाल सांसद पर लगे 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक भी लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी।

सांसद बर्क के वकीलों ने बिजली विभाग में जमा किए 6 लाख
मंगलवार को सांसद के वकील मौ. कासिम जमाल, मौ. नईम और फरीद अहमद संभल स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और 6 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा किया। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से कनेक्शन दोबारा जोड़ने की मांग की। सांसद के वकील विधान चंद्र राय ने कोर्ट में दलील दी कि विभाग ने लगभग 12 साल यानी 4,138 दिन पुराना असेसमेंट किया है, जबकि नियम के अनुसार केवल पिछले 365 दिन का ही असेसमेंट किया जा सकता है। उन्होंने इसे कानून के खिलाफ बताया और अधिशासी अभियंता के आदेश को अवैध करार दिया।

छह महीने से मीटर में नहीं दिखी कोई यूनिट
यह मामला 19 दिसंबर 2024 का है, जब सुबह 7:30 बजे विद्युत विभाग की टीम सपा सांसद के दीपा सराय स्थित आवास पर पहुंची थी। जांच में पता चला कि परिसर में 16 किलोवाट की बिजली खपत हो रही थी, जबकि केवल दो-दो किलोवॉट के दो घरेलू कनेक्शन थे। छह महीने से मीटर में कोई यूनिट दर्ज नहीं हो रही थी। मीटर से छेड़छाड़ और बिजली चोरी की पुष्टि होने पर सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसी दिन उनका कनेक्शन काट दिया गया।

सरकार के दबाव में हो रही कार्रवाई
इस कार्रवाई पर सांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सरकार के दबाव में किया गया और यह एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने बताया कि उनके घर में 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे बिजली का बिल कम आता था। अब कोर्ट के निर्देश के बाद सांसद का कनेक्शन तो बहाल हो गया है, लेकिन असली फैसला 2 जुलाई की अगली सुनवाई में सामने आएगा।

 

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