बेसिक स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी,
आ सकता है अहम फैसला
22 days ago
Written By: STATE DESK
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग और विलय के आदेश को सीतापुर के छात्रों और उनके अभिभावकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी है। मामले में 3 जुलाई को जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो आज यानि, 4 जुलाई को सुनाया जा सकता है।
दायर हुई 2 याचिकाएं
वहीं, इस मामले में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिसमें से पहली याचिका कृष्ण कुमारी की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें 51 याचिकाकर्ता शामिल हैं। वहीं, दूसरी याचिका नितेश कुमार की मां द्वारा दाखिल की गई है।
क्या है याचिकाकर्ताओं का पक्ष ?
यहां सुनवाई के दौरान, बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एल.पी. मिश्रा, प्रफुल्ल तिवारी, और रमेश कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा। दूसरी याचिका में गौरव मेहरोत्रा और उत्सव मिश्रा ने बच्चों की पैरवी की। याचिकाओं में कहा गया है कि, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी आदेश, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय किया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों और शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करता है। छात्रों के भविष्य और उनकी शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
राज्य सरकार का पक्ष आज
वहीं, राज्य सरकार की ओर से 4 जुलाई को अपना पक्ष रखा जाएगा। इसमें एएजी अनुज कुदेशिया और वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दीक्षित राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट में रखेंगे।
किन्हें बनाया गया है पक्षकार ?
मिली जानकारी के अनुसार, इन याचिकाओं में राज्य सरकार के साथ-साथ बेसिक शिक्षा निदेशक, सीतापुर के जिलाधिकारी, और बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया है।
आज आ सकता है फैसला ?
वहीं, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ये आग्रह किया है कि, वह 16 जून के आदेश को रद्द करे और बच्चों के शिक्षा अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ इस मामले में 4 जुलाई को कोई ऐतिहासिक फैसला सुना सकती है, जो प्रदेशभर के परिषदीय स्कूलों पर व्यापक असर डालेगा।