सपा सांसद के आवास पर हिंसा के आरोपी ओकेंद्र सिंह राणा को हाईकोर्ट से राहत,
गिरफ्तारी पर रोक
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Okendra Singh Rana: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में आरोपी ओकेंद्र सिंह राणा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज दोनों एफआईआर में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ओकेंद्र सिंह राणा की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
आगरा में सांसद के घर 26 मार्च को हुआ था बवाल
यह पूरा मामला 26 मार्च 2025 का है, जब राज्यसभा में सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा स्थित उनके आवास पर हिंसक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद दो एफआईआर दर्ज की गईं। पहली एफआईआर सांसद के बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सुमन ने आगरा के हरि पर्वत थाने में अज्ञात भीड़ के खिलाफ दर्ज करवाई थी। दूसरी एफआईआर सांसद की सुरक्षा में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक ने दर्ज कराई थी।
ओकेंद्र सिंह राणा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
ओकेंद्र सिंह राणा की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन उसे जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विवेचना के दौरान ओकेंद्र सिंह राणा के खिलाफ विश्वसनीय साक्ष्य सामने आते हैं तो जांच अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे कि अर्नेश कुमार और एमडी असफाक आलम मामलों में दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
60 दिन में जांच पूरी कर पुलिस दे रिपोर्ट
कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि वे मामले की जांच 60 दिनों के भीतर पूरी करें और बीएनएसएस की धारा 193(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पुलिस रिपोर्ट पर अदालत संज्ञान नहीं लेती, तब तक याची की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने विपक्षी पक्ष से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है।