सुल्तानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट,
कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहने पर गोरखपुर न्यायालय सख्त
21 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: गोरखपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सुल्तानपुर से सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश कोर्ट में कई बार समन और वारंट भेजे जाने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति पर दिया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ज्ञानेंद्र कुमार ने सांसद की लगातार गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त कदम उठाया है। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है।
2020 में दर्ज हुआ था मामला
दरअसल, यह मामला 25 जनवरी 2020 का है। आयुध विभाग के लिपिक सुनील कुमार गुप्ता ने उस समय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोरखपुर के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, सांसद रामभुआल निषाद ने जिस डबल बैरल ब्रिच लोडिंग गन (DBBL) का इस्तेमाल किया, उसका लाइसेंस बेचू यादव नामक व्यक्ति के नाम पर जारी था। जांच में पता चला कि बेचू यादव की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और सांसद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहे थे।
पुलिस जांच के बाद कोर्ट में दाखिल किया गया आरोप पत्र
पुलिस जांच में पुष्टि हुई कि सांसद ने मृतक व्यक्ति के नाम पर जारी हथियार लाइसेंस का दुरुपयोग किया। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कई बार समन और फिर वारंट जारी किया, लेकिन सांसद हर बार पेश नहीं हुए।
कोर्ट का सख्त रुख, SSP को भेजा पत्र
कोर्ट में लगातार पेशी से बचने पर अब न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई में सांसद की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अदालत ने इस मामले में अब और देर न करने की मंशा जताई है।
राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय
इस पूरे घटनाक्रम से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक ओर सांसद पर लगे आरोपों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर भी यह जिम्मेदारी आ गई है कि वह न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कर सांसद को कोर्ट में पेश करे। अगली सुनवाई को लेकर अब सबकी निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं।