नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत,
सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज हुई थी FIR
1 months ago
Written By: STATE DESK
Neha Singh Rathore: लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बुधवार को कोई राहत नहीं मिली। दरअसल उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने मामले अगली सुनवाई की तारीख 6 जून तय कर दी है। यह मामला 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर की गई उनकी पोस्ट से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
बताते चलें कि, नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे, जिनमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इन पोस्टों को लेकर हजरतगंज कोतवाली में अभय प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जिस शिकायत में यह कहा गया था कि, नेहा की पोस्ट दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाली हैं और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं।
याचिका में क्या बोली नेहा?
वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, FIR को रद्द करके वाली याचिका में नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि, उन्हें दुर्भावना से फंसाया गया है। उनके अनुसार उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता। वे केवल सवाल पूछ रही थीं, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोल रही थीं।
देश की छवि को नुकसान का भी आरोप
वहीं इस मामले के शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह का कहना है कि, नेहा की पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हुईं और वहां की मीडिया ने भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया। इससे देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा है।
नेहा की प्रतिक्रिया
वहीं FIR दर्ज होने के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने अब तक क्या किया? क्या मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी है? अगर हिम्मत है तो आतंकवादियों का सिर काटकर लाओ!" अब यह मामला हाईकोर्ट में है और अगली सुनवाई 6 जून को होगी। कोर्ट का अगला फैसला तय करेगा कि इस मामले में नेहा को राहत मिलेगी या नहीं।