मृत्युदंड के साथ-साथ 1 लाख 80 हजार का लगाया जुर्माना,
मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी पर कोर्ट का सख्त फैसला
20 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: गाजीपुर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार, 8 अक्टूबर को एक बहुत ही सख्त फैसला सुनाया है। इस फैसले में अदालत ने 8 वर्षीय मासूम के साथ हुए हैवानियत और उसकी हत्या के मामले में दोषी संजय नट को फांसी की सजा दी है। यह फैसला उस समय आया है, जब लगभग 14 साल बाद ऐसी कठोर सजा का निर्णय फिर से किया गया है। इस मामले में आरोपी को मृत्युदंड के साथ-साथ 1 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले का मकसद यह दिखाना है कि बच्चों के साथ अपराध बहुत ही गंभीर हैं और इन अपराधों का सख्ती से सामना किया जाएगा।
क्या था मामला दरअसल, यह मामला गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां फरवरी 2024 में 8 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी संजय नट ने बच्चे को अपने घर पर फुसलाकर बुलाया था। उस समय उसकी पत्नी और मां घर में नहीं थीं। आरोपी ने बच्चे के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को प्लास्टिक की बोरियों में डालकर आरोपी ने अपने घर के लोहे के बक्से में छुपा दिया था।
लेहे के बक्से में सड़ी गली हालत में मिला बच्चे का शव परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दो दिन बाद पास के एक बच्चे ने देखा कि संजय नट अपने घर से बच्चे को ले जाता है। पुलिस ने जब संजय नट के घर पर तलाशी ली, तो शव सड़ी-गली अवस्था में लोहे के बक्से में मिला। परिजन बहुत रोए और उन्होंने बताया कि संजय पिछले दो दिनों से घर में प्रवेश नहीं कर रहा था, जिससे बदबू आ रही थी। गिरफ्तारी के दौरान संजय के पैर में गोली लगी।
20 महीने बाद कोर्ट ने सुनाई सजा वहीं 20 महीने की लंबी सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों का मजबूत आधार पर पक्ष रखा। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद फैसला सुनाया, जिसमें संजय नट को फांसी और जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला गाजीपुर की अदालत के इतिहास में बहुत खास माना जा रहा है।