ग़ाज़ियाबाद: गैंगस्टर एक्ट में सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को 9-9 साल की सज़ा,
जुर्माना भी लगाया गया
6 days ago Written By: Aniket Prajapati
गौतमबुद्धनगर जिला कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के एक बड़े मुकदमे में कुख्यात माफिया सुंदर भाटी समेत दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 9-9 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है; जुर्माना न देने पर दो- दो माह अतिरिक्त कारावास होगा। हालांकि सज़ा सुनाने के बाद भी सुंदर भाटी को जेल नहीं ले जाया गया क्योंकि पुलिस का दावा है कि उसने इस मुकदमे में अपनी सज़ा पहले ही पूरी कर ली है, इसलिए कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया।
कार्रवाई 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत हुई
यह फैसला पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के हिस्से में आया है। थाना कासना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने यह कठोर फ़ैसला सुनाया। पुलिस ने कहा कि संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
दोषियों के नाम और पृष्ठभूमि
अदालत ने दोषी पाए गए इन आरोपियों में सुंदर भाटी (वासी घंघोला), सिंहराज (रामपुर माजरा), विकास पंडित (रिठौरी), योगेश (दादूपुर), ऋषिपाल (घंघोला), बॉबी उर्फ़ शेरसिंह (खेड़ा भनौता), सोनू (खेड़ा भनौता), यतेंद्र चौधरी (चिपियाना), अनूप भाटी (साकीपुर) और दिनेश भाटी (साकीपुर) शामिल हैं। सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुक़दमे चले और अब सज़ा सुनाई गई है।
सुंदर भाटी को पहले भी सज़ा सुनाई जा चुकी थी चार साल पहले भी जिला कोर्ट ने सपा नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी समेत 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुंदर भाटी को जमानत मिल गई और वह बाहर आ गया था। उसके जेल से बाहर आने के बाद जिले में वर्चस्व की लड़ाई की आशंका भी जताई गई थी। उसी मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना का विरोध भी सामने आया था; रवि काना गिरफ्तार होकर जेल में है।
पुलिस का संदेश और आगे की कार्रवाई
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने कहा है कि यह फ़ैसला पुलिस की कड़ी पैरवी का परिणाम है और संगठित अपराध में शामिल किसी को बक्शा नहीं जाएगा। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत ऐसी कड़ी कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी ताकि जिले में कानून-व्यवस्था को मज़बूत किया जा सके। पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ जुर्माने व सज़ा लागू कराने के साथ गिरफ्तारी और अन्य मुक़दमों की विस्तृत कार्यवाही भी जारी रखी जाएगी।