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सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी मामले में न्याय विभाग का बड़ा फैसला, अपने विधि अधिकारियों का अद्यतन ईमेल-आईडी सीएससी कार्यालय में जमा करें विभाग

2 days ago
Written By: विनय के. सिंह

कानपुर नगर के डीएम-सीएमओ विवाद के बाद हाईकोर्ट से सीएमओ को राहत मिलने से सभी आश्चर्य में हैं। पता चला कि सीएमओ से संबंधित विभागीय प्रकरण ईमेल आईडी में त्रुटि होने के कारण हाईकोर्ट से सीएससी कार्यालय में नहीं पहुंच सके थे। एसे में अब सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि उनके विभाग से जुड़े विधि अधिकारियों (नोडल) के अद्यतन ईमेल आईडी तत्ककाल सीएससी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए ताकि भविष्य में एसी त्रुटि न हो।  

ईमेल आईडी थी त्रुटिपूर्ण, नहीं मिली पत्रावली
गौरतलब हो कि डीएम और सीएमओ विवाद के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। विभाग की ओर से भेजी गई पत्रावलियां ईमेल आईडी त्रुटिपूर्ण होने के कारण खुली ही नहीं। एसे में सीएमओ को हाईकोर्ट से आसानी से राहत मिल गई। 

मुख्य अस्थाई अधिवक्ता ने न्याय विभाग को लिखा पत्र
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विरुद्ध योजित वाद डॉ हिरदत्त नेमी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारिक ईमेल आईडी त्रुटिपूर्ण होने के कारण वाद से संबंधित सूचना मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के कार्यालय में नहीं पहुंच सकी। ततक्रम में मुख्य स्थाई अधिवक्ता द्वारा विभिन्न विभागों के ईमेल आईडी के साथ विभागों में नामित नोडल अधिकारियों की भी ईमेल आईडी की अद्यतन सूची मुख्य स्थाई अधिवक्ता कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जिससे भविष्य में एसी स्थिति न आए। विभाग के प्रमुख सचिव विनोद सिंह रावत ने यह आदेश प्रदेश के सभी विभागों को जारी किए हैं। 

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