संभल जामा मस्जिद: मौलाना शहाबुद्दीन बोले
- मस्जिद पहले भी थी, आगे भी रहेगी, हाईकोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में नई बहस शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष ने इसे निराशाजनक बताया है, जबकि कुछ हिंदू नेताओं ने इसे सनातन धर्म की जीत कहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने भी इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
मस्जिद सर्वे पर हाईकोर्ट का आदेश
19 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। इस याचिका में सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया। अब कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे होगा।
मौलाना मुफ़्ती शहाबुद्दीन ने क्या कहा?
बरेली के मौलाना मुफ़्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुसलमानों में मायूसी जरूर है। लेकिन अभी न खुशी का वक्त है, न गम का। उन्होंने कहा कि मस्जिद पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
स्वामी शांडिल्य महाराज बोले-सनातन धर्म की जीत
श्रृंगवेरपुर धाम के स्वामी शांडिल्य महाराज ने कहा कि यह सनातन धर्म की जीत है। उनका दावा है कि संभल की मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष सर्वे से डर रहा है क्योंकि सच्चाई सामने आ सकती है।
सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान
समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में वर्शिप एक्ट लागू है। इस एक्ट के अनुसार किसी पुराने धार्मिक स्थल का मामला नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि निचली अदालत ने जल्दबाजी में सर्वे का आदेश दिया।
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