आगरा में गोहत्या आरोपी ने पुलिस पर लगाया गोली मारने और पिटाई का आरोप,
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR
1 months ago
Written By: STATE DESK
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें इमरान उर्फ बबुआ नामक व्यक्ति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान का कहना है कि पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर पैर में गोली मार दी। इस मामले में अब स्पेशल CJM (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) अचल प्रताप सिंह के आदेश पर "अज्ञात पुलिस कर्मियों" के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
इमरान की गिरफ्तारी और पुलिस की मुठभेड़ की कहानी
पुलिस के अनुसार, 31 मई को थाना रकाबगंज की टीम ने इमरान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि इमरान एक स्कूटर पर दूसरे व्यक्ति के साथ था। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो वे नई बस्ती की ओर भागे और एक व्यक्ति ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में इमरान के पैर में गोली लगी और वह पकड़ा गया, जबकि दूसरा फरार हो गया।
इमरान का दावा: पुलिस ने पहले पीटा, फिर मारी गोली
इमरान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे पहले पीटा गया और फिर पैर में गोली मारी गई। उसने यह भी दावा किया कि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिनका जिक्र शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में नहीं था। कोर्ट ने दोबारा मेडिकल जांच का आदेश दिया, जिसमें दो अतिरिक्त चोटों की पुष्टि हुई।
कोर्ट ने माना मानवाधिकार हनन
स्पेशल CJM ने इस मामले को "मानवाधिकारों का उल्लंघन" मानते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजकर विभागीय जांच की भी सिफारिश की।
एफआईआर दर्ज, जांच नई टीम को सौंपी गई
बताया जा रहा है कि, थाना रकाबगंज के SHO ने 5 जून को FIR दर्ज की, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और 120 के तहत की गई। इसमें जानबूझकर चोट पहुंचाने और जबरन कबूल करवाने के लिए चोट पहुंचाने का मामला शामिल है।
पुलिस की सफाई
ACP सुकन्या शर्मा ने इस पर बयान देते हुए कहा कि इमरान की चोटें मुठभेड़ के दौरान गिरने से आई प्रतीत होती हैं। उसके पास से बरामद मांस की फॉरेंसिक जांच में गोमांस की पुष्टि हुई है। आरोपी पर पहले से ही 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गोवध निवारण अधिनियम के तहत भी केस शामिल हैं। निष्पक्ष जांच के लिए केस को एक अन्य पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को सौंपा गया है।