Search Here
img

Subscribe

For all thing design,delivered to your inbox

logo
  • होम
  • नेशनल
  • उत्तर प्रदेश
  • राजनीति
  • फिल्म
  • करियर
  • धर्म
  • हेल्थ
  • ऑटो
  • वेब स्टोरीज
Breaking News

हरदोई: महिला की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या, युवक ने दौड़ा-दौड़ाकर महिला को मारी गोली, मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के इसरापुर की वारदात   |   देहरादून: सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज पंचायत चुनाव को लेकर साफ हो सकती है स्थिति, कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा OBC आरक्षण प्रस्ताव   |   आगरा: फर्जी नाम से संपत्पति बेचने के मामले में निबंधक कार्यालय प्रभारी समेत 7 के खिलाफ FIR कोर्ट के आदेश पर थाना शाहगंज में दर्ज हुआ मुकदमा   |   अमेठी: दलित युवक की हत्या से मचा हड़कंप, युवक की गला रेतकर की गई हत्या, संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पुन्नपुर की वारदात।   |   अलीगढ़: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव, चंडौस थाना इलाके के चावड़ मोहल्ले का मामला ।   |   अश्लील वीडियो वाले बलिया के बीजेपी नेता बब्बन सिंह पर बड़ी कार्रवाई, पार्टी ने किया बर्खास्त।   |   इटावा के जिला अस्पताल कमर्चारियों की गुंडई आई सामने, मरीज के साथ आए तीमारदार को पीटा।   |   विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर राम गोपाल यादव के बयान की सीएम योगी ने किया पलटवार, कहा- सेना की वर्दी को 'जातिवादी चश्मे' से नहीं देखा जाता।   |   संभल के चकबंदी विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा, विभाग ने 55 लोगों को 326 बीघा सरकारी जमीन कर दी थी आवंटित।   |   लखनऊ में पक्का पुल के पास डीसीएम में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान ।   |   कानपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जाजमऊ में पकड़ा गया 18 कुंतल गांजा किया नष्ट   |   शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराने से सड़क हादसा हुआ, दो लोगों की मौके पर हुई मौत।   |   जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव जनता से कराने की मांग। भाजपा के राज्य सभा सदस्य अमरपाल मौर्य ने की मांग।   |   शाइन सिटी घोटाले बाज राशिद नसीम की संपत्ति होगी नीलाम, देश छोड़कर फरार हो गया है शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम   |   दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके इस दौरे में वह पहले फ्रांस और फिर अमेरिका जाएंगे।   |   महाकुंभ 2025: नागवासुकी मंदिर के पास तीर्थयात्रियों का हुजूम भारी जाम की वजह से आवाजाही ठप   |   अयोध्या: सड़क दुर्घटना में एक महिला टीचर की मौत रायबरेली हाईवे पर एक अज्ञात वाहन टक्कर।   |   दिल्ली: चुनाव आयोग के रुझान बीजेपी 45 सीटों पर, AAP 25 सीटों पर आगे   |   सोनभद्र | जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 8 लोग घायल 3 महिलाएं भी घायलों में शामिल, 32 वर्षीय महिला की हालत गंभीर।   |   नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा 1170 वोटों से 9वें राउंड में आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पिछड़ रहे हैं।   |   बलिया में डबल मर्डर की वारदात के बाद एक्शन डबल मर्डर के मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, बीट के दरोगा, हेड कांस्टेबल,2 कांस्टेबल सस्पेंड   |   सीतापुर -सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका हुई खारिज, रेप मामले में राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज   |   दिल्ली: विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर मतदान जारी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में5 बजे तक 70 विधानसभा सीटों पर 57.70% मतदान   |   दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर मतदान जारी 5 बजे तक 70 विधानसभा सीटों पर 57.70% मतदान   |   आगरा -कोल्ड स्टोरेज में करंट से मजदूर की मौत मजदूर की मौत के बाद परिजनों का हंगामा मजदूर की मौत के बाद परिजनों का हंगामा बरहन क्षेत्र के अनार देवी सुगंधी शीतगृह का मामला   |  

Top News नेशनल
Top News उत्तर प्रदेश
Top News राजनीति
Top News फिल्म
Top News करियर
Top News धर्म
Top News हेल्थ
Top News ऑटो
Top News वेब स्टोरीज

  • Instagram Follow
  • Facebook Follow
  • Youtube Follow
  • Twitter Follow

माफिया के बेटे की विधायकी पर संकट ? हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि, मच गया हडकंप

1 months ago
Written By: STATE DESK

Abbas Ansari Legislative Membership:  उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से सुभासपा के विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुल चार सजाएं दी हैं, जो एक साथ चलेंगी। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई है। हालांकि, अब्बास अंसारी ने कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। 

एक साथ चलेगी तीन साल की सजा
मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. के.पी. सिंह ने अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा 189, 153ए, 171एफ और 506 के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने धारा 189 और 153ए के तहत दो-दो साल की सजा, धारा 171एफ के तहत छह महीने की सजा और धारा 506 के तहत एक साल की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में उनके छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया है, जबकि सह-आरोपी मंसूर अंसारी को साजिश रचने का दोषी मानते हुए छह महीने की सजा दी गई है।

अब्बास की विधयाकी पर संकट
वहीं माना जा रहा है कि, यह फैसला अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर बड़ा प्रभाव डालेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, यदि किसी विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः रद्द मानी जाती है। इसलिए अब्बास अंसारी की विधायकी खतरे में आ गई है।

अब्बास अंसारी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से सुभासपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी थी। इस बयान के आधार पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था।

इस सजा के बाद मऊ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की निगाहें अब विधानसभा सचिवालय की ओर हैं, जो उनकी सदस्यता पर अंतिम फैसला करेगा। अब देखना होगा कि यह राजनीतिक विवाद किस दिशा में जाता है और आगामी दिनों में मऊ की राजनीतिक तस्वीर कैसी बनती है।

हाई कोर्ट जाएंगे अब्बास अंसारी
वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने कहा है कि, वे मऊ की सीजेएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि इस मामले में उनके पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना गया। इसलिए अब वे अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखेंगे।

क्या था पूरा मामला?
दरअसल यह मामला एक पुराने भाषण से जुड़ा है, जिसमें अब्बास अंसारी पर भड़काऊ और विवादित बयान देने का आरोप लगा था।  यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार बनने के बाद वह अधिकारियों से 'हिसाब' लेंगे। उनके इस बयान को प्रशासन के लिए धमकी माना गया और हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ।

जिसके बाद सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की शिकायत पर अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। केस में उन पर आपराधिक धमकी, चुनाव अधिकार का दुरुपयोग, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने, धर्म व जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। 

img
img
Advertise with Us Terms & Conditions Grievance Redressal Policy Contact Us Cookie Policy Privacy Policy Sitemap

Copyright © 2025 UP News Network. All Rights Reserved