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माफिया के बेटे को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, अब्बास ने किया हाई कोर्ट जाने का ऐलान, बरकरार रहेगी विधायकी

1 months ago
Written By: STATE DESK

Abbas Ansari Hate Speech Case: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस केस में मऊ की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उसके चाचा मंसूर अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसके बाद अब्बास ने इस फैसले के विरुष हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। 

हाई कोर्ट जाएंगे अब्बास अंसारी
वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने कहा है कि, वे मऊ की सीजेएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि इस मामले में उनके पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना गया। इसलिए अब वे अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखेंगे।

विधायक की कुर्सी रहेगी बरकरार
हालांकि इस फैसले से पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि सजा की अवधि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है, जो सदस्यता रद्द करने की सीमा से ठीक नीचे है। भारतीय कानून के अनुसार, अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है, तभी उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है। इसलिए फिलहाल अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित मानी जा रही है। यह सुभासपा और उनके समर्थकों के लिए एक राहत भरी खबर मानी जा रही है।

क्या है मामला?
दरअसल यह मामला एक पुराने भाषण से जुड़ा है, जिसमें अब्बास अंसारी पर भड़काऊ और विवादित बयान देने का आरोप लगा था।  यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार बनने के बाद वह अधिकारियों से 'हिसाब' लेंगे। उनके इस बयान को प्रशासन के लिए धमकी माना गया और हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ।

जिसके बाद सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की शिकायत पर अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। केस में उन पर आपराधिक धमकी, चुनाव अधिकार का दुरुपयोग, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने, धर्म व जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। 

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