अब्बास अंसारी की अपील पर आज होगी सुनवाई,
हेट स्पीच मामले में 31 मई को मिली थी दो साल की सजा
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Abbas Ansar: मऊ जिले के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में दाखिल की गई अपील पर आज जिला एवं सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में सुनवाई होगी। इससे पहले 31 मई को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. केपी सिंह ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 1 जून को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी समाप्त कर दी थी। आज की सुनवाई में अब्बास अंसारी स्वयं अदालत में मौजूद रहेंगे।
अब्बास अंसारी की अपील पर आज होगी बहस
अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने जानकारी दी कि पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की आपत्ति तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहस स्थगित करने की मांग की थी। अदालत ने भी चाहा कि बहस शनिवार या सोमवार को हो जाए, लेकिन आखिरकार 24 जून की तारीख तय की गई। अब आज इस अपील पर बहस होगी।
मऊ की रैली में दिया था बयान
यह पूरा मामला 3 मार्च 2022 का है, जब मऊ के पहाड़पुर मैदान में अब्बास अंसारी ने एक चुनावी सभा में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वह अखिलेश यादव से कहकर आए हैं कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी। पहले सबका हिसाब-किताब होगा, फिर ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। आयोग ने 24 घंटे तक उनके प्रचार पर रोक लगा दी थी।
अब्बास, उमर और एजेंट मंसूर पर लगा आरोप
इसके बाद 4 अप्रैल 2022 को मऊ कोतवाली में तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर और करीब 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।
अब्बास अंसारी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
एफआईआर में जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, उनमें गंभीर आरोप शामिल हैं जैसे कि 506 (धमकी देना), 171F (चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना), 186 और 189 (लोक सेवक को बाधा और धमकी देना), 153A (साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाना) और 120B (आपराधिक साजिश रचना)। अब्बास अंसारी की ओर से इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील की गई थी, जिसकी आज सुनवाई हो रही है।