सपा सांसद रामजीलाल सुमन हाउस अरेस्ट, पुलिस नोटिस फाड़ा,
बोले- मुझे नजरबंद कर राजनीति करने से रोका जा रहा
1 months ago
Written By: State Desk
SP MP House Arrest: समाजवादी पार्टी (सपा) के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने सोमवार को आगरा पुलिस द्वारा दिए गए हाउस अरेस्ट नोटिस को गुस्से में फाड़ दिया और पुलिसकर्मियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, "पार्टी बंद कर दूं क्या? सरकार मेरी सुरक्षा की चिंता न करे। अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी।"
मथुरा ज़ा रहे थे सुमन
दरअसल, सांसद रामजीलाल सुमन मथुरा में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, जिनके बेटे की 22 मई को बारात नहीं चढ़ने दी गई थी। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया। घर के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई और जब वे समर्थकों के साथ बाहर निकले, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी दौरान उन्हें नोटिस थमाया गया, जिसे उन्होंने फाड़कर पुलिस पर फेंक दिया।
सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई: सपा सांसद नाराज
पुलिस ने बताया कि यह कदम सपा सांसद की सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया गया है। इस दौरान ACP सदर सुकन्या शर्मा ने बताया कि, “उनकी सुरक्षा के लिए ही यह फैसला लिया गया था।” इससे पहले भी 2 मई को उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था।
सांसद ने लगाए आरोप
वहीं इसको लेकर सांसद रामजीलाल सुमन ने आरोप लगाया कि, पुलिस उन्हें बार-बार रोक रही है। उन्होंने कहा कि, “मैं एक राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हूं, पार्टी अध्यक्ष ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मुझे घर में बंद कर दिया गया है? पुलिस मुझ पर हमले करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।”
27 अप्रैल को हुआ था हमला
बताते चलें कि, सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर बीते 27 अप्रैल को हमला हो चुका है। वे आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे, तभी अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ युवाओं ने नारेबाजी की तथा गभाना में उनके काफिले पर टायर फेंके गए। इस दौरान काफिले की गाड़ियाँ तेजी से भागीं और आगे जाकर आपस में टकरा गईं।
कोर्ट में दी गई सुरक्षा की याचिका
वहीं हमले के बाद सांसद हाईकोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके वकील इमरान उल्लाह ने दलील दी कि, उनकी जान को खतरा है। यहां तक कि उनकी जीभ काटने के लिए 1 करोड़ रुपये की सुपारी दी गई है। अदालत ने यूपी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होनी तय है।