श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,
बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने फैसले को बताया संविधान सम्मत
22 days ago
Written By: NEWS DESK
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को विवादित ढांचा नहीं माना जा सकता।
फैसला न्याय पूर्ण
वहीं, हिंदू पक्ष की इस याचिका को खारिज किए जाने को कई लोगों ने उनके लिए झटका बताया है। लेकिन इस फैसले पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट के निर्णय को संविधान आधारित और न्यायपूर्ण बताया है।
इकबाल अंसारी ने कहा, "हमारा देश संविधान और सबूतों पर चलता है। जो भी नियम-कानून हैं, वे संविधान से बने हैं। कोर्ट का जो भी फैसला आया है, वो बेहतर है, क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था मजबूत और सोच-समझकर काम करने वाली है।"
उन्होंने आगे कहा, "चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई और पब्लिक से जुड़ा मामला, न्यायालय सब कुछ संविधान और नियमों को देखकर ही तय करता है।"
कोई पर्याप्त आधार नहीं- कोर्ट
दरअसल इस मामले इस मामले की सुनवाई जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज और तथ्यों के आधार पर ईदगाह को विवादित घोषित करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि शाही ईदगाह का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था।