2008 के सड़क जाम केस में फिर बढ़ी अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें,
कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
21 days ago
Written By: NEWS DESK
समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह कार्रवाई 2008 के एक पुराने मामले में हुई है जिसमें अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान को दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी।
क्या है मामला?
दरअसल यह मामला मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ा है। 13 फरवरी 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
पेशी से लगातार गैरहाजिर
वहीं, फैसले के खिलाफ दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम बार-बार पेशी पर नहीं पहुंचे। इसी को गंभीरता से लेते हुए एडीजे-3 कोर्ट ने अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
आजम खान जेल में, अब्दुल्ला बाहर
अब इस केस में आजम खान की अपील पहले ही खारिज हो चुकी है, और उनकी सजा बरकरार है। वह फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। वहीं, अब्दुल्ला आजम फरवरी 2024 में जमानत पर रिहा होकर हरदोई जेल से बाहर आए थे और इस समय रामपुर में रह रहे हैं।
कोर्ट की सख्ती
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई अभी विचाराधीन है। इसके बावजूद वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया और गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब देखना यह है कि, पुलिस इस वारंट के तहत क्या कार्रवाई करती है और क्या अब्दुल्ला आजम को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।