उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार,
नामांकन प्रक्रिया भी स्थगित, कल होगी अगली सुनवाई
1 months ago
Written By: NEWS DESK
उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से चुनाव पर लगाई गई रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। इस मामले में अब बुधवार को स्टे वेकेशन सहित अन्य संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।
नामांकन प्रक्रिया और संपूर्ण कार्यवाही स्थगित
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को सरकार ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया था, जिस पर अदालत ने बुधवार को दोपहर में सुनवाई तय कर दी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ सुना जाएगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी बड़ा फैसला लेते हुए, कोर्ट के अग्रिम आदेश तक पंचायत चुनाव से जुड़ी नामांकन प्रक्रिया और आगे की संपूर्ण कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। यानी अब पंचायत चुनावों की कोई भी औपचारिक प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक कोर्ट से स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिल जाते।
सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
गौरतलब है कि, चुनाव आयोग की ओर से पहले ही पंचायत चुनावों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी थी। कार्यक्रम के अनुसार, 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विस्तृत अधिसूचना जारी की जानी थी। वहीं, 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया, 29 जून से 1 जुलाई तक जांच और 2 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई थी।
लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के चलते इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए चुनावों में आरक्षण नीति की पारदर्शिता और वैधानिकता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
पंचायत चुनावों पड़ रहा सीधा असर
दरअसल, हाईकोर्ट के इस आदेश का सीधा असर प्रदेश के 12 जिलों में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर पड़ा है, जहां संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अब सबकी नजरें बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें तय होगा कि पंचायत चुनावों की राह कब और कैसे साफ होगी। इस निर्णय का असर राज्य की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और ग्राम्य विकास की दिशा पर भी पड़ेगा।