NEET-PG काउंसलिंग से पहले निजी मेडिकल कॉलेजों को बतानी होगी फीस,
सीट ब्लॉकिंग पर होगी सख्ती: सुप्रीम कोर्ट
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
NEET-PG काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब देश की सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपनी फीस डिटेल्स सार्वजनिक करनी होंगी। यह आदेश गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG में पारदर्शिता को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
फीस डिटेल्स छिपाने पर लग सकती है रोक
इस दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्टूडेंट्स को दाखिला लेने से पहले संस्थानों की फीस की पूरी जानकारी होना जरूरी है। इससे उन्हें सही निर्णय लेने में आसानी होगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
सीट ब्लॉकिंग पर कड़ी कार्रवाई
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऐजी मसीह शामिल थे, ने काउंसलिंग में सीट ब्लॉक करने की प्रवृत्ति को लेकर भी सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि जो छात्र जानबूझकर सीट ब्लॉक करेंगे, उनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को अगले NEET-PG एग्जाम में हिस्सा लेने से अयोग्य घोषित (डिस्क्वालिफाई) किया जाए।
पारदर्शिता और ईमानदारी पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, मेडिकल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। छात्रों और अभिभावकों को यह जानने का पूरा हक है कि वे किस संस्थान में कितनी फीस दे रहे हैं और उस सीट की क्या स्थिति है।