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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दी ग्रीन पटाखों की मंजूरी, तय की सख्त शर्तें

13 days ago
Written By: Ashwani Tiwari

Supreme Court:  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा त्योहारों की खुशी बनी रहे, लेकिन पर्यावरण से समझौता न हो। अदालत ने साफ कहा कि यह अनुमति सीमित समय और सख्त निगरानी के साथ दी जा रही है।

दिवाली से पहले कोर्ट ने दी सशर्त राहत
CJI बी.आर. गवई ने 14 अक्टूबर 2024 के उस आदेश का जिक्र किया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू था, लेकिन अब ग्रीन पटाखों की अनुमति सीमित अवधि के लिए दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं, पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रीन पटाखे रात 8 से 10 बजे तक और सुबह 6 से 7 बजे के बीच जलाए जा सकते हैं। एनसीआर में बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जा सकेगा। नकली पटाखे पाए जाने पर संबंधित निर्माता का लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और राज्य पीसीबी 18 अक्टूबर से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की निगरानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। पानी के नमूने भी लिए जाएंगे ताकि प्रदूषण के स्तर का सही आकलन हो सके।

CJI बोले – ग्रीन पटाखों ने प्रदूषण में की है कमी
अदालत ने यह भी कहा कि पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई है। पारंपरिक पटाखे अक्सर अवैध रूप से लाए जाते हैं और ये ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए ग्रीन पटाखों की निगरानी और नियंत्रण बेहद जरूरी है। गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेंगे ताकि कोई उल्लंघन न हो।

दिल्ली सरकार और नेताओं की प्रतिक्रिया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनता की भावनाओं का सम्मान करता है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संतुलित कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हरित और स्वच्छ राजधानी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं, मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सरकार बदली और हिंदुओं के त्योहारों से बैन लगना बंद हुआ। बरसों बाद दिल्लीवाले परंपरागत तरीके से दिवाली मना सकेंगे। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों पर अदालत का निर्णय स्वागत योग्य है।

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