NIA ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर कसा शिकंजा,
PM मोदी को झंडा रोकने पर रखे थे 11 करोड़
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Delhi News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत नया मामला दर्ज किया है। पन्नू ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा न फहराने देने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। इस पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए NIA को जांच के आदेश दिए। एजेंसी ने पन्नू और अज्ञात सहयोगियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और UAPA की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।
सिख फॉर जस्टिस के चैनल से मिला वीडियो सबूत NIA ने अपनी FIR में कहा है कि पन्नू के संगठन Sikh for Justice के X (पूर्व में ट्विटर) चैनल पर जारी वीडियो और अन्य पुख्ता जानकारियों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस पन्नू का बनाया हुआ संगठन है, जिसका इस्तेमाल वह भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने और खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए करता है।
लाहौर में विवादित बयान और इनाम की घोषणा 10 अगस्त को लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में पन्नू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाशिंगटन से जुड़ा था। इस दौरान उसने ऐलान किया कि जो सिख सैनिक प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकेगा, उसे 11 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। FIR में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में पन्नू ने भारत विरोधी बातें कहीं और सिख समुदाय में असंतोष भड़काने की कोशिश की।
खालिस्तान का नया नक्शा दिखाया NIA की FIR के अनुसार, पन्नू ने इस कार्यक्रम में पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए खालिस्तान का नया नक्शा भी पेश किया। उस पर आरोप है कि उसने भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को चुनौती दी।
गृह मंत्रालय के निर्देश पर जांच गृह मंत्रालय का कहना है कि पन्नू की गतिविधियां भारत की संप्रभुता का उल्लंघन और खालिस्तान का प्रचार करती हैं। अपराध की गंभीरता और इसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय साजिश के एंगल को देखते हुए NIA द्वारा जांच जरूरी है। इसी आधार पर एजेंसी ने पन्नू और उसके अज्ञात सहयोगियों पर BNS की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और UAPA, 1967 की धारा 10 व 13 के तहत मामला दर्ज किया है।