सस्ता सुनकर खुश हैं… तो अब जान लीजिए GST के बाद क्या-क्या महंगा हो गया,
देखें पूरी लिस्ट
5 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
New GST Slab : देशभर में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी का नया स्लैब लागू होने जा रहा है। सरकार ने पुराने टैक्स ढांचे में बदलाव करते हुए अब केवल दो दरें रखी हैं—5 फीसदी और 18 फीसदी। इस फैसले से आम लोगों को कई चीजों में राहत मिलेगी, जबकि कुछ प्रोडक्ट पहले से ज्यादा महंगे हो जाएंगे। टीवी, एसी और छोटी कारें सस्ती होंगी तो वहीं पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी सामान जेब पर भारी पड़ेंगे। आइए जानते हैं पूरी लिस्ट।
टीवी, एसी और दवाइयां हुईं सस्ती
सरकार ने घोषणा की है कि 350 सीसी से कम वाली बाइक और छोटी कारें अब सस्ती हो जाएंगी। टीवी, एयर कंडीशनर और रोजमर्रा के कई इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैक्स कम किया गया है। सबसे बड़ी राहत दवाइयों में मिली है। कैंसर और गंभीर बीमारियों की 33 जरूरी दवाइयों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
पान मसाला और तंबाकू उत्पाद महंगे
वहीं शौक रखने वालों के लिए बुरी खबर है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पादों पर अब 28 की जगह 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। इन पर पहले से ही अलग-अलग दरों पर उपकर (Cess) लगता है, जो 5 से लेकर 290 फीसदी तक हो सकता है। हालांकि नए स्लैब की तारीख इन प्रोडक्ट्स के लिए फिलहाल आगे तय की जाएगी।
कपड़े, जूते और ड्रिंक्स की कीमत बढ़ी
2,500 रुपये से ऊपर के कपड़े और महंगे जूते अब 12 की जगह 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। वहीं सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, टॉनिक वाटर और कैफीन वाले पेय पदार्थ भी महंगे होंगे। जिन ड्रिंक्स में अतिरिक्त चीनी या फ्लेवर मिला होगा, उन पर टैक्स दर 28 से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है।
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लग्जरी लाइफस्टाइल पर भी असर
पर्सनल एयरक्राफ्ट, यॉट और लग्जरी कारों की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। हालांकि लग्जरी कारों पर टैक्स और सेस को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। इसके अलावा पिस्तौल और रिवॉल्वर जैसे हथियारों पर भी टैक्स 28 से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है।