अब भारत में चुपके से नहीं आ सकेंगे विदेशी नागरिक, उनकी निगरानी और डिपोर्ट करने का इस एजेंसी को मिला जिम्मा,
जानें पूरी बात
7 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
Immigration Fraud: भारत के गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को Immigration and Foreigners Act, 2025 को नोटिफाई कर दिया है। इस नए कानून के तहत विदेशियों की पहचान, उनकी आवाजाही और देश में रहने के नियम पहले से भी अधिक सख्त किए गए हैं। सरकार ने इमिग्रेशन फ्रॉड और अवैध प्रवास को रोकने के लिए Bureau of Immigration (BOI) को अधिकृत एजेंसी बना दिया है। अब से BOI ही राज्यों के साथ मिलकर विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा, उनकी आवाजाही पर रोक लगाएगा, उन्हें डिपोर्ट करेगा और इमिग्रेशन का डेटाबेस मेंटेन करेगा। पहले भी BOI यह काम करता था, लेकिन अब कानून में इसका स्पष्ट और आधिकारिक रोल तय किया गया है।
विदेशियों का बायोमेट्रिक डेटा अनिवार्य
Immigration and Foreigners Act, 2025 के तहत पहली बार सभी विदेशियों से बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करना अनिवार्य होगा। इसमें फिंगरप्रिंट, आंखों का स्कैन जैसी चीजें शामिल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आधार कार्ड बनवाने के समय बायोमेट्रिक डाटा लिया जाता है। पहले यह प्रावधान कुछ वीजा श्रेणियों तक ही सीमित था और गृह मंत्रालय के आदेश से लागू होता था। अब इस कानून के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को Foreigners Regional Registration Office (FRRO) को अपने यहां पढ़ रहे सभी विदेशी छात्रों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें छात्रों की अटेंडेंस और एकेडमिक रिपोर्ट का सेमेस्टर-वार संक्षिप्त विवरण भी साझा करना होगा।
रिसॉर्ट और क्लबों पर नियंत्रण
नए नियमों के अनुसार BOI किसी भी रिसॉर्ट, क्लब या मनोरंजन स्थल को बंद करवा सकती है जहां अवांछनीय विदेशी आते हों। ऐसे विदेशी जो किसी अपराध में लिप्त हों, किसी गैरकानूनी संगठन के सदस्य हों या अवैध प्रवासी हों, उनके आने पर यह नियम लागू होगा। एक बार बंद होने पर मालिक बिना अनुमति नया होटल, क्लब या अन्य स्थल नहीं खोल सकते। इसके अलावा, एयरलाइन और समुद्री जहाज कंपनियों को भी सभी यात्रियों और क्रू की जानकारी BOI को देना अनिवार्य होगा। इस कार्य के लिए एक इमिग्रेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी होगा।