आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार…
सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी…
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर जारी विवाद अब और गहरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी द्वारा आवारा कुत्तों को उठाने और शेल्टर होम में रखने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर नई अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उनका तर्क था कि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच को अभी यह तय करना है कि पहले दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए आदेश, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था, को बरकरार रखा जाए या नहीं। ऐसे में एमसीडी का नोटिफिकेशन कानूनी रूप से उचित नहीं है।
11 अगस्त को दिए थे निर्देश
वहीं इससे पहले, 11 अगस्त को हुई सुनवाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने और उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सभी नगर निगमों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जाए और उनके लिए पर्याप्त शेल्टर बनाए जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से उठाया जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।