अब चेक जमा करने के कुछ ही घंटो बाद खाते में आ जाएगा पैसा..!
RBI ने बदले पेमेंट के कई नियम
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक से पेमेंट करने वाले करोड़ों बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। जहां पहले चेक क्लीयर होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था, वहीं अब यह प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। नए नियम 4 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। यानी दशहरे के बाद और दिवाली से पहले ही ग्राहक चेक से पेमेंट लेने और देने में तेज़ी का लाभ उठा सकेंगे। अब चेक जमा करने वाले दिन ही पैसा अकाउंट में आ सकता है।
अभी तक का सिस्टम
वर्तमान में चेक क्लीयर होने में टी+1 (अगला वर्किंग डे) लगता है। अगर चेक किसी दूसरे बैंक का हो, तो इसमें तीन दिन भी लग सकते हैं। इसका कारण है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में प्रोसेस बैच के रूप में होती है, जिसमें क्लीयरिंग में समय लगता है।
क्या बदलेगा ?
नए सिस्टम में चेक को स्कैन करके तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाएगा और पूरे दिन लगातार (Continuous Clearing) प्रोसेस किया जाएगा। बैंकिंग समय में यह क्लीयरिंग बिना रुके चलती रहेगी।
- चेकों की सकारात्मक या नकारात्मक वैरिफिकेशन अनिवार्य होगी।
- अगर बैंक समय पर वैरिफिकेशन नहीं करता, तो चेक को स्वीकृत मानकर निपटा दिया जाएगा।
3 जनवरी से दूसरा चरण
इस चरण में नियम और सख्त होंगे। हर चेक की वैरिफिकेशन मिलने के 3 घंटे के अंदर करनी होगी।
उदाहरण के तौर पर—अगर किसी बैंक को सुबह 10 से 11 बजे के बीच चेक मिला, तो दोपहर 2 बजे तक वैरिफिकेशन अनिवार्य होगी। समय सीमा में वैरिफिकेशन न होने पर चेक को स्वीकृत मान लिया जाएगा।
ग्राहकों को होगा त्वरित लाभ
नए नियम के तहत जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी, चेक पेश करने वाला बैंक ग्राहक को तुरंत भुगतान जारी करेगा। यह निपटान के एक घंटे के भीतर किया जाएगा, बशर्ते सभी सुरक्षा जांच पूरी हों। यानी अगर आप सुबह चेक जमा करते हैं, तो संभव है कि उसी दिन दोपहर या शाम तक आपके खाते में पैसा आ जाए।
बैंकों की जिम्मेदारी
आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को इस बदलाव की पूरी जानकारी दें और अपनी तकनीकी व ऑपरेशनल व्यवस्था तैयार रखें, ताकि तय तारीख से निरंतर चेक क्लीयरिंग का काम सुचारु रूप से चल सके।