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अब पासपोर्ट में की हेरफेर तो सात साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा, आज से लागू हुआ ये नया नियम, जानें क्या है खास

8 days ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा

भारत सरकार ने जाली पासपोर्ट और वीजा के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए एक नया कानून लागू कर दिया है। आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 सोमवार, 1 सितंबर से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति अगर जाली पासपोर्ट या वीजा के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे न केवल सात साल तक की जेल हो सकती है बल्कि 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा। यह कानून विदेशी नागरिकों, होटलों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और एयरलाइंस तक को अपने दायरे में लाता है, ताकि देश में प्रवेश, ठहराव और निकासी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो सके।

नए कानून की मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया
आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 बजट सत्र के दौरान संसद से पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे 4 अप्रैल 2025 को अपनी स्वीकृति दी। गृह मंत्रालय के अवर सचिव नितेश कुमार व्यास द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2025 से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहराव और प्रस्थान से जुड़ी प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव आएगा।

होटल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और एयरलाइंस भी दायरे में
नए अधिनियम के तहत भारत में किसी भी विदेशी के प्रवेश और ठहराव पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। इसके तहत होटलों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को अब विदेशी नागरिकों की उपस्थिति की अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। इसका उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों पर नजर रखना है जो निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरते हैं। इसके अलावा, सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों और जहाजों को भारत में किसी भी बंदरगाह या स्थान पर प्रवेश करते समय नागरिक प्राधिकरण या आव्रजन अधिकारी को यात्रियों और चालक दल की अग्रिम जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसमें उनके नाम, पासपोर्ट विवरण और यात्रा का पूरा रिकॉर्ड शामिल होगा।

जाली दस्तावेज रखने वालों पर कड़ी सजा
इस अधिनियम के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में दाखिल होने, ठहरने या यहां से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट, वीजा या अन्य गलत दस्तावेज का जानबूझकर इस्तेमाल करता है, तो उसे दो साल से सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह, अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वीजा या वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है, तो उसे पांच साल तक की कैद हो सकती है या उस पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई मामलों में कैद और जुर्माना दोनों ही सजा के रूप में दिए जा सकते हैं।

पुराने चार कानूनों की जगह एक व्यापक अधिनियम
आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 एक व्यापक कानून है, जो विदेशियों और इमिग्रेशन से जुड़े सभी मामलों को एक ही फ्रेमवर्क में लाता है। इसके लागू होने के बाद चार पुराने अधिनियम रद्द कर दिए गए हैं। इनमें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी अधिनियम, 1946, आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 शामिल हैं। अब इन सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करके एक ही अधिनियम के तहत संचालित किया जाएगा, जिससे जांच, पंजीकरण और दंड की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो जाएगी।

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