अब सस्ते हो जाएंगे सारे जरुरी सामान..!
GST में होने वाले हैं ये बड़े बदलाव
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
जीएसटी लागू हुए आठ साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन टैक्स की जटिलताओं और अलग-अलग स्लैब को लेकर अभी भी उलझन बनी हुई है। इसी बीच 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में कटौती का ऐलान करते हुए आम लोगों और कारोबारियों दोनों के लिए राहत की बड़ी खबर दी थी। अब सरकार मौजूदा चार टैक्स स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर सिर्फ दो टैक्स स्लैब करने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के तहत ज्यादातर रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाएं 5% टैक्स के दायरे में आएंगी, जबकि अपेक्षाकृत महंगी चीजों और सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा।
3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक
जीएसटी काउंसिल 3 और 4 सितंबर को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। खासतौर पर खाने-पीने की चीज़ों और कपड़ों पर टैक्स को एकसमान 5% करने का बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इनपर अलग-अलग टैक्स दरें लागू हैं, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को परेशानी होती है। अगर काउंसिल इसे मंजूरी देती है, तो आम उपभोक्ता को सस्ते दाम पर रोजमर्रा का सामान मिलेगा और कारोबारियों के लिए टैक्स सिस्टम सरल हो जाएगा।
सीमेंट और निर्माण सामग्री पर भी घटेगा टैक्स
बैठक में एक और बड़ा फैसला सीमेंट को लेकर हो सकता है। अभी सीमेंट पर 28% टैक्स लगता है, जिसे घटाकर 18% करने का प्रस्ताव है। इससे निर्माण सामग्री की लागत कम होगी और घर बनाने, मरम्मत करने या अन्य निर्माण कार्यों में लोगों की जेब पर बोझ घटेगा। सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को मिले, न कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को।
सैलून, ब्यूटी पार्लर और बीमा सेवाओं में मिलेगी राहत
इस बैठक में सैलून और ब्यूटी पार्लर पर भी राहत की चर्चा है। अभी मिड से हाई-एंड सैलून पर 18% जीएसटी वसूला जाता है, जिसे घटाकर 5% करने की तैयारी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर भी जीएसटी पूरी तरह खत्म करने की योजना है। इससे बीमा पॉलिसियां सस्ती हो जाएंगी और अधिक लोग बीमा कराने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
सिन गुड्स पर 40% टैक्स का प्रस्ताव
सरकार ने यह भी तय किया है कि अत्यंत विलासिता वाली वस्तुओं और सिन गुड्स जैसे- शराब, सिगरेट, लक्ज़री कारें आदि, पर 40% जीएसटी ही लागू रहेगा। कुछ राज्यों ने इसे और बढ़ाने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल इस प्रस्ताव को नकार चुकी है ताकि टैक्स सिस्टम सरल और संतुलित बना रहे।
22 सितंबर से लागू हो सकते हैं नए नियम
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब लागू करने की तैयारी में है। यह तारीख नवरात्रि के त्योहारी सीजन (22 सितंबर से 2 अक्टूबर) के साथ मेल खाती है, जिससे खरीदारी करने वालों को तुरंत राहत मिलेगी। बदलाव लागू होने के बाद खाने-पीने की चीजें, कपड़े, निर्माण सामग्री, सैलून सेवाएं और बीमा पॉलिसियां पहले से ज्यादा सस्ती हो जाएंगी।
आम आदमी को सीधा फायदा
जीएसटी में इस बड़े बदलाव से न केवल रोजमर्रा के खर्च कम होंगे, बल्कि कारोबारियों के लिए भी टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सरकार का दावा है कि नए दोहरे स्लैब सिस्टम से टैक्स की उलझनें खत्म होंगी, ग्राहकों को राहत मिलेगी और व्यापार का माहौल बेहतर होगा।