छूटे हुए 65 नाम वेबसाईट पर अपलोड करे चुनाव आयोग…
सुप्रीम कोर्ट ने दिए कड़े निर्देश…
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
बिहार SIR मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य के 65 लाख छूटे हुए मतदाताओं के नाम जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं, ताकि जनता उन्हें आसानी से देख सके। साथ ही अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया में व्यापक प्रचार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
EPIC नंबर से सर्च होगी वोटर लिस्ट
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि यह सूची बूथवार तैयार की जाएगी और मतदाता EPIC नंबर के जरिए अपने नाम की स्थिति चेक कर सकेंगे। अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो उसके छूटने का कारण भी साफ-साफ लिखा जाएगा। इसके अलावा, मतदाता आधार कार्ड की कॉपी लगाकर अपना दावा पेश कर सकेंगे।
वेबसाइट और मीडिया पर होगा प्रचार
अदालत ने निर्देश दिया कि यह जानकारी न केवल जिला स्तरीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, बल्कि स्थानीय मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर भी व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग अपने नाम की स्थिति जान सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े।
बूथ और ब्लॉक ऑफिस में भी लगेगी लिस्ट
निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, हर बूथ लेवल ऑफिसर पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस में छूटे हुए नामों की सूची चस्पा करेगा। इसमें नाम छूटने का कारण भी लिखा जाएगा। साथ ही जिलावार लिस्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।
22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बूथ लेवल और जिला स्तरीय अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट लेकर अदालत को सौंपी जाए। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। इस दौरान लिस्ट को EPIC सर्चेबल रखा जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता आसानी से अपने नाम की पुष्टि कर सके।