डॉग लवर्स ने जीती जंग, सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला,
अब शेल्टर होम नहीं अपने इलाके में ही रहेंगे आवारा कुत्ते
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर के डॉग लवर्स को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को उठाने के बाद शेल्टर होम में रखा जाएगा और उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, अब ऐसे सभी कुत्ते जिनका टीकाकरण और नसबंदी हो चुकी है, उन्हें उनके पुराने इलाके में ही छोड़ा जाएगा। यह फैसला न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर बल्कि पूरे देश पर लागू होगा।
कुत्तों को वापस छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा, लेकिन उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ना अनिवार्य होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे कुत्तों की अलग से पहचान की जाएगी और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा।
डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत
पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखा जाना था, जिससे दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में डॉग लवर्स की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब नए आदेश के बाद, जिन कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी हो चुका है, वे उसी इलाके में स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें
- दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला लागू
- पिछले आदेश में संशोधन: अब टीकाकरण और नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ा जाएगा
- रेबीज और अग्रेसिव कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा
- सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक, नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी
- कुत्तों के लिए एमसीडी समर्पित फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी
- कोर्ट का आदेश अब पूरे देश में लागू होगा
- आवारा कुत्तों से जुड़े सभी लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा
- केंद्र और सभी राज्यों को नेशनल पॉलिसी तैयार करने के निर्देश
- आक्रामक कुत्तों की अलग पहचान सुनिश्चित करने का आदेश
देशभर में लागू होगा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का दायरा दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि आवारा कुत्तों पर एक राष्ट्रीय नीति (National Policy) तैयार की जाएगी, ताकि देशभर में एक समान नियम लागू हो सकें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही, देश की सभी निचली अदालतों में आवारा कुत्तों से जुड़े लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।