दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर सिंगर रहमान को बड़ी राहत,
खत्म हुआ ‘वीरा राजा वीरा’ विवाद
1 months ago Written By: आदित्य कुमार वर्मा
दिल्ली हाईकोर्ट ने म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस सिंगल जज बेंच के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रहमान की फिल्म पोनियिन सेलवन 2 (PS 2) के गाने “वीरा राजा वीरा” को दगर बंधुओं की रचना “शिव स्तुति” से हूबहू मिलता-जुलता बताया गया था।
डिवीजन बेंच का फैसला मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने रहमान की अपील पर यह आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज ने गलती की क्योंकि उन्होंने मान लिया कि यदि किसी रचना को कोई कलाकार प्रस्तुत करता है तो वही उसका संगीतकार होगा। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसा माना गया, तो कॉपीराइट एक्ट में ‘कंपोजर’ की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी।
सिंगल जज का पिछला आदेश यह मामला 25 अप्रैल के आदेश से जुड़ा है। उस दिन जस्टिस सिंह की सिंगल जज बेंच ने उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन दगर की याचिका पर फैसला सुनाया था। सिंगल जज ने 117 पन्नों में विस्तृत आदेश जारी करते हुए कहा था कि साधारण श्रोता के नजरिए से दोनों रचनाएं लगभग समान हैं और इसलिए रहमान और फिल्म निर्माताओं को गाने के क्रेडिट में बदलाव करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज डिवीजन बेंच ने उस आदेश को खारिज कर दिया और रहमान की अपील को मंजूरी दे दी। इसका मतलब है कि अब “वीरा राजा वीरा” के क्रेडिट बदलने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी और रहमान को कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिल गई है।